Sunday, 3 May 2020

लॉकडाउन 2  हफ्तों तक और बढ़ाया गया 

सभी जिलों को लाल, नारंगी, हरे क्षेत्रों में वर्गीकृत(classified ) किया जाएगा


नई दिल्ली, 2 मई: गृह मंत्रालय (एमएचए)  ने ये  घोषणा की  कि राष्ट्रव्यापी (nationwide ) लॉकडाउन, जिसे रविवार की रात को समाप्त होना था, 4 मई से शुरू होने वाले 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के 730+ जिलों को कोविद -19 के मामलों की संख्या के आधार पर लाल, नारंगी और पीले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा। यह लोगों के आने -जाने  और उस जिले में सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध (restrictions ) का निर्धारण (determine ) करेगा। पूरे देश में हवाई, ट्रेन और अंतर-राज्य बस द्वारा यात्रा करना प्रतिबंधित है। सभी शैक्षणिक संस्थान, मॉल, जिम और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। मास्क पहनना  अनिवार्य हैं।

ग्रीन जोन: वे जिले, जिनमे आज तक कोई भी कनफर्म्ड (confirmed ) केस न आया हो या पिछले 21 दिनों में शून्य मामले रहे हो।  बसों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।

रेड जोन: वे जिले जिनमे सक्रिय (active ) सकारात्मक (positive ) मामलों के साथ संक्रमण फैलने का, या कनफर्म्ड केसेस के दुगने होने का खतरा ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे आर्थिक (economically ) रूप से  महत्वपूर्ण शहर, सभी लाल क्षेत्रों में हैं। टैक्सी की अनुमति केवल 2 यात्रियों की सीमा के साथ है। यदि 21 दिनों तक यहां कोई मामला नहीं है, तो इन्हें नारंगी क्षेत्र में ले जाया जाएगा।

ऑरेंज जोन: वे जिले जो न तो लाल रंग में आते हैं और न ही हरे क्षेत्र में आते हैं। निजी चार पहिया वाहनों को  चालक के अलावा दो यात्रियों के साथ सड़कों पर जाने की अनुमति है।

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