प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति
नई दिल्ली, 29 जून: भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सिप्ला को नई दवाओं और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत देश में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना की COVID-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। घरेलू भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए किसी भी नई दवा को इस अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित की गयी , भारत में उपलब्ध होने वाली चौथी COVID-19 वैक्सीन होगी, अन्य सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सिन और रूस की स्पुतनिक वी हैं।
मॉडर्ना वैक्सीन एक दो-खुराक प्रणाली है जिसे चार सप्ताह के अंतराल पर दिया जाता है।
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