सरकार ने 33 बिलों की सूची बनाई है जिसमे 22 नए बिल और 11 अध्यादेशों हैं
नई दिल्ली, 14 सितंबर: संसद का मानसून सत्र सोमवार 14 सितंबर से शुरू हुआ और 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। निचले सदन (लोकसभा) ने अपने पहले दिन की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की और उच्च सदन (राज्य सभा) ने अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक अपनी कार्यवाही आयोजित की। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रमुख निर्णय लिए जाएंगे। सरकार की योजना सत्र में अध्यादेशों (ordinance) को बदलने के लिए 11 बिलों के अलावा, 22 नए बिलों को पेश करने और पारित करने की है।
भारत में, विधेयकों(bill) को कानून तब बनाया जाता है जब वे संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। हालांकि, एक असाधारण, अप्रत्याशित या आपातकालीन स्थिति के मामले में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 सरकार को अध्यादेश के रूप में महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने की अनुमति देता है।तो, अध्यादेश एक कानून है, जो कि सरकार द्वारा , निचले और उच्च सदनों से पारित किए बिना बनाया जाता है। संसद का बजट सत्र, महामारी के कारण अपने निर्धारित समय से 12 दिन पहले 23 मार्च को अनिश्चित काल (बैठक के लिए एक नई तारीख निर्धारित किए बिना रद्द या स्थगित) के लिए स्थगित कर दिया गया था ।
सांसदों के लिए नियम :
1 . सांसदों को RF (रेडियो फ्रीक्वेंसी) टैग पहनने होंगे
2 . पहचान के लिए सांसदों को अपने मास्क उतारने के लिए नहीं कहा जाएगा।
3 . प्रवेश के लिए गेट नं 1, 12 और 14 खुला रहेगा और गेट नं 1 & 2 बाहर निकलने के लिए खुला रहेगा।
4 . इसे एक पेपरलेस सत्र बनाने के लिए सभी संसदीय पत्रों को सदस्यों के पोर्टल के माध्यम से संचारित किया जाएगा।
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